रांची: राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित ‘झारखंड वित्त विधेयक 2022’ को राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार को विधेयक, यह निदेशित करते हुए लौटा दिया है कि इस विधेयक में उल्लेखित बिंदुओं और विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा किया जाय कि यह भारत के संविध की अनुसूची सात के अंतर्गत राज्य सूची में समाहित है अथवा नहीं ।

यह भी समीक्षा की जाय कि विधेयक में बीमा अथवा अन्य प्रविधानों से संबंधित कोई विवरण संघ सूची अथवा समवर्ती सूची में तो सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान के अनुसूची सात के अंतर्गत संघ सूची एक के क्रम संख्या 47 में बीमा से संबंधित विषय का वर्णन किया गया है। राज्यपाल ने उपरोक्त बिन्दुओं पर राज्य सरकार को विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त कर इस विधेयक को अनुमोदन हेतु भेजने का निदेश दिया है।

बता दें कि यह विधेयक इसके पहले भी दो बार राज्यपाल के अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। पहली बार हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में रूपातंरण संबंधी विसंगतियों के कारण इस विधेयक को वापस कर दिया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने विधेयक को संशोधित कर बिना विधानसभा में पारित किए ही राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेज दिया था। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को यह कहते हुए इस विधेयक को फिर वापस कर दिया गया कि संशोधित विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित कराकर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजें।

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