नई दिल्ली। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पर बड़ी छूट दी है। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को एक नई सुविधा मिली है। दरअसल कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनके लिए ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम में से कौन-सी कर व्यवस्था बेहतर होगी? इस संबंध में मदद करने के लिए CBDT ने अपनी वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर पेश किया है। बता दें कि असेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) से नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प होगी। हालांकि, करदाता के पास पुरानी कर व्यवस्था के साथ बने रहने का विकल्प अभी भी उपलब्ध रहेगा, लेकिन उसे अपना विकल्प बताना होगा।

इस कैलकुलेटर की मदद से लोगों को दोनों कर व्यवस्थाओं में अपनी टैक्स लायबिलिटी के बारे में आसानी से पता चल सकेगा और इसके जरिए वे इस बात का निर्धारण कर सकेंगे कि आखिर उनके लिए कौन-सी टैक्स रिजीम ज्यादा उपयुक्त है. नई कर व्यवस्था में बदलाव असेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) से लागू करने का प्रस्ताव है. फाइनेंस बिल 2023 के लागू होने के बाद ये परिवर्तन प्रभावी होंगे, जिसमें टैक्स छूट को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख करना और स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति शामिल है. लेकिन होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर मिलने वाली छूट नहीं दी जाएगी।

इस तरह से काम करता है ये कैलकुलेटर


कैलकुलेटर पहले ग्रॉस सैलरी (दोनों रिजीम के तहत छूट वाले भत्ते काटने के बाद), ग्रॉस सैलरी से कटौती योग्य/छूट राशि (स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर) जिसकी नई व्यवस्था में अनुमति नहीं है, सैलरी और स्पेशल इनकम रेट, ब्याज के अलावा अन्य आय के बारे में जानकारी मांगेगा. कैलकुलेटर पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के तहत राशि का आकलन करेगा. दोनों श्रेणियों के तहत यह अनुमत कटौतियों (पुराने व्यवस्था के तहत छूट और नए व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन) को घटाएगा और सैलरी से इनकम प्राप्त करेगा. इसके बाद यह ग्रॉस इनकम को कैलकुलेट करेगा और योग्य टैक्स कटौतियां निकालेगा।

इन सभी प्वाइंट के आधार पर यह कैलकुलेटर दोनों व्यवस्थाओं के तहत कुल टैक्स लायबिलिटी देगा और यह भी बताएगा कि दोनों कर व्यवस्था के तहत आपको क्या लाभ या हानि है, इस प्रकार टैक्सपेयर्स को उपयुक्त कर व्यवस्था चुनने में मदद मिलेगी. इस लिंक (https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2023.aspx) पर जाकर अब कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं।

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