असम: शिक्षकों के लिए अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। मनमर्जी तरीके से कोई अब कपड़े पहनकर स्कूल नहीं आ सकेगा। असम सरकार ने शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड के अनुरूप ही स्कूल आने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों में टीचर अब अपने मनमाफिक कपड़े जैसे टी-शर्ट, जींस आदि नहीं पहन सकेंगे।

असम स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूाल-कॉलेजों में शिक्षकों के लिए टी-शर्ट, जींस और मनमानी पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही विभाग ने शिक्षकों के लिए एक सख्त ड्रेस कोड जारी किया है। शिक्षकों से कहा गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करें।

निर्देश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई


अधिसूचना के अनुसार, शिक्षकों से केवल फॉर्मल ड्रेस पहनकर स्कूल में ड्यूटी करने को कहा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह पता चला है कि स्कूल-कॉलेजों के कुछ शिक्षकों को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की आदत है, जो कभी-कभी जनता को स्वीकार्य नहीं है। अधिसूचना के अनुसार, शिक्षकों के एक वर्ग को अटपटा ड्रेस पहने पाया गया, जिससे जनभावना आहत हो रही है। इसलिए, शिक्षकों को सख्ती से फॉर्मल ड्रेस कोड का पालन करने को कहा गया है।
क्याह पहनना होगा?

महिला शिक्षकों के लिए ये होगा ड्रेस कोड

यह भी कहा गया है कि चूंकि एक शिक्षक से सभी प्रकार की शालीनता का उदाहरण होने की अपेक्षा की जाती है, विशेष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते समय। आदेश में कहा गया है कि पुरुष शिक्षकों को केवल उचित फॉर्मल ड्रेस में ड्यूटी करनी चाहिए। जबकि महिला शिक्षकों को सलवार सूट/साड़ी आदि पहनकर ड्यूटी करनी चाहिए।

आदेश न मानने पर होगी सजा?

आदेश में कहा गया है कि अगर शिक्षकों ने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया तो उन्हें अनुशासनात्मक सजा हो सकती है।

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