धनबाद । बीसीसीएल के सेवानिवृत कर्मी को रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जाने मामले में दायर आवमानना याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद एसपी को बीसीसीएल द्वारा किए गए दावे पर जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने जांच का जिम्मा जिले के SP को दिया है, और पूछा है की सेवानिवृत अनिल कुमार ने क्वार्टर खाली किया है या नहीं?

क्या है मामला

बीसीसीएल की ओर से कहा गया है कि सेवानिवृत्त कर्मी अनिल प्रसाद जो बीसीसीएल मेन कॉलोनी, सुदामडीह, पाथरडीह में रहते हैं, उन्होंने बीसीसीएल का आवास खाली नहीं किया है, उस आवास में उनके द्वारा खटाल चलाया जा रहा है. बीसीसीएल की ओर से क्वार्टर खाली नहीं होने के अपने दावे पर कुछ फोटोग्राफ भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.

हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

बीसीसीएल के सेवानिवृत कर्मी अनिल प्रसाद ने बीसीसीएल द्वारा उनका रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. उनकी ओर से कहा गया है कि उन्होंने अपना क्वार्टर खाली कर दिया है, इसके बावजूद भी उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं किया गया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनाई 22 दिसंबर निर्धारित की है. सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में हुई.

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...