रांची । रांची में देहज हत्या से जुड़े मामले में रांची के पूर्व एडीएम अहमद हुसैन एवम उनके बेटे अंदलीब अहमद को अपर न्याया युक्त दिनेश राय की अदालत ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर पिता पुत्र को अतिरिक्त एक 1 साल की सजा भुगतनी होगी।

आपको बता दें आरोपी पर दहेज के लिए शाइस्ता हसमत नामक महिला की हत्या करने का आरोप लगा था। मृतिका का देवर अंदलीब अहमद पूर्व से ही जेल में ही है। यह घटना वर्ष 2017 की है ।इस घटना में अपनी पुत्री का शव देने से इनकार करने पर मृतका के पिता हसमत अली ओला की मौत हो गई थी। इसके पूर्व महिला के पिता ने ही डोरंडा थाना में कांड संख्या 145/17 दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था की एडीएम के पुत्र आफताब अहमद के साथ शाइस्ता हसमत कि 27 दिसंबर 2015 को शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के रूप में एक फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जब दहेज नहीं दिया गया तो 12 जुलाई 2017 को सास ससुर व देवर ने बिजली की तार से गला घोटकर उनकी बेटी की हत्या कर दी।

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