रांची : टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों (वर्तमान में सहायक अध्यापक) के नियमितीकरण एवं समान कार्य के बदले समान वेतन देने संबंधी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली एसएलपी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रार्थी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को सुनील कुमार यादव एवं अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. जिसे प्रार्थी सुनील कुमार यादव एवं रंजीत कुमार जयसवाल ने एसएलपी दायर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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