2000 के नोट लेने नहीं कर सकते हैं मना… बैंक नोट बदलने में करे आनाकानी, तो यहां कर सकते हैं शिकायत, बैंक में एक बार में 2000 के 10 तो BC के जरिए बदल सकेंगे सिर्फ इतने नोट, जानिए डीटेल

रांची। RBI के 2000 के नोट को लेकर आये फैसले के बाद देश में सर्वाधिक चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिर 2000 के नोट का क्या होगा। कई लोगों के मन में शक और सवाल भरे पड़े हैं। देश में चर्चाओं का दौर चल पड़ा कि अब आगे क्या होगा। जिसके पास रुपए हैं वह क्या करेगा और प्रक्रिया क्या होगी। हालांकि बैंक ने इसका हल भी बताया है कि 30 सितंबर तक इन्हें और आसानी से जमा कराया जा सकेगा। लोग 2,000 रुपये के नोट को बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उसे बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर दूसरे मूल्य का नोट ले सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब 2,000 रुपये के नए नोट जारी नहीं करेगा. फिलहाल मार्केट में जो 2,000 रुपये के नोट मौजूद हैं, उनको 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकेगा. आरबीआई ने कहा 2,000 रुपये के नोट 23 मई 2023 से बैंक जाकर बदल सकते हैं. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, बैंक ब्रांच के नियमित काम में कोई दखल न पड़े इसके लिए दूसरी करेंसी में 2,000 रुपये के नोट एक बार में 20,000 रुपये तक ही बदलवाए जा सकते हैं.
इसका मतलब आप एक बार में 2,000 रुपये के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, लोग जहां बैंकों में एक बार में 2,000 रुपये के 10 नोट बदलवा सकेंगे. वहीं बैंक कॉरेस्पोंडेंट के जरिये बैंक खाताधारक 4,000 रुपये वैल्यू तक के 2,000 रुपये के नोट बदल सकते हैं. यानी लोग बैंक कॉरेस्पोंडेंट के जरिए एक बार में 2,000 रुपये के सिर्फ 2 नोट ही बदलवा सकेंगे.

2000 के नोट को लेकर क्या करें और क्या ना करें?

  • इन नोटों को आम जनता 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों की शाखाओं में जाकर या तो बदलवा सकती है या फिर अपने खाते में जमा कर सकती है।
  • केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने “क्लीन नोट पालिसी” के तहत दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है।
  • इनकी वैधता बनी रहेगी यानी कोई भी इसके लेनदेन से इन्कार नहीं कर सकेगा।
  • बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में दो हजार रुपये के नोटों की कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार में सिर्फ बीस हजार रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ही बदले जा सकेंगे।
  • 2000 रुपये के नोटों को बैंक खाते में जमा करने या बदलने के लिए किसी भी प्रकार के केवाईसी या अन्य नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
    -बैंकों को बुजुर्गों और पेंशनभोगियों को आसानी से नोट बदलने की सहूलियत देनी होगी।
    -अगर कोई बैंक शाखा नोट नहीं बदलती है तो ग्राहक बैंक मुख्यालय या आरबीआइ के शिकायत सेवा केंद्र पर भी शिकायत कर सकते हैं।
    -ग्रामीण इलाकों के ग्राहक बैंकिग प्रतिनिधि (बीसी) के जरिये एक दिन में सिर्फ चार हजार रुपये के बराबर ही राशि बदल सकेंगे।

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