रांची। कैबिनेट में मंगलवार को 35 फैसले हुए। इन 35 फैसलों में 14 फैसले कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस विभाग के आउट आफ टर्न कमेटी में बदलाव हुआ है, तो वहीं स्कूलों में आचार्य संवर्ग की नियुक्ति का रास्ता भी कैबिनेट की मंजूरी के बाद साफ हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रीय कार्यकर्ता संवर्ग की भर्ती को भी स्वीकृति दी गयी है। आईये कर्मचारियों से जुड़े कैबिनेट के फैसले विस्तार से पढ़िये

★ झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।
★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ पुलिस विभाग में पारी से बाहर प्रोन्नति (Out of turn promotion) के मामलों में अधिसूचित प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।डीजीपी की अध्यक्षता वाली कमेटी में दो सदस्य ह्यूमन राईट्स और कार्मिक से होंगे।
★ कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ W.P. (S) No.-255/2015 बीरेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.02.2019 को झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) अंतर्गत झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति / प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (यथा संशोधित 2017 एवं 2022 ) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (5) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P. (5) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P. (5) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case (Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P. (5) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) में पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक 01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवा निवृति के उपरांत देय पेन्शन आदि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ सुरजीत मुखर्जी, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची का Chronic Cholecystitis बीमारी के कारण दिनांक-23.01.2023 एवं दिनांक 25.01.2023 को किये गये Surgery के पश्चात् स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाने के कारण गंभीर स्थिति में एयर एंबुलेंस से बेहतर ईलाज हेतु ASIAN INSTITUTE OF GASTROENTEROLOGY, HYDERABAD ले जाने एवं एयर एंबुलेंस के किराये के रूप में व्यथित राशि रू० 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करने की स्वीकृति दी गई।
★ सेवाकाल में मृत नगरपालिका कर्मी (नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मी) के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति दी गई।
★ स्व० दुखन किस्कू भूतपूर्व अनुसेवक, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुगका के आश्रित पुत्र श्री प्रत्युम किस्कू की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने में हुए विलंब को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का अवरुद्ध वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

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