रांची । झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) की बैठक में आज 30 से ज्यादा प्रस्तावों par स्वीकृति मिली।

झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित राति (अत्याचार निवारण) जाति अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दारोगा स्तर के अधिकारी भी कर सकेंगे। पहले सिर्फ डीएसपी स्तर के अधिकारी को ही जांच का अधिकार था। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी है।

कैबिनेट में 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो जिले के कुल 24 पीड़ितों-आश्रितों को 1.20 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है।

न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एसीपी की स्वीकृति में एक वर्ष से अधिक का समय लगने पर प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है।

पलामू के हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर लवणी पांडेय और एक अन्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तरुण कुमार को राज्य सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दोनों लंबे समय से ड्यूटी से गायब चल रहे थे।

राजस्व व भूमि सुधार विभाग के परगनैत के मानदेय में भी तीन गुना वृद्धि की है। वर्तमान में उन्हें 1000 रुपये मानदेय के रूप में मिलता था, जिसे बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है।

कैबिनेट झारखंड भूगर्भ जल सेवानियमावली 2023 को भी मंजूरी मिल गयी है।

पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक में नई नियुक्ति के संदर्भ में भी आज की कैबिनेट में मोहर लगाई गई है। वही विधि विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

गृह विभाग के एक अहम प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए कैबिनेट ने किस्को अनुमंडल थाना की स्वीकृति दी है। जिसके तहत पांच थाना आएंगे।

यूनिवर्सिटी में डिजिटल लैंग्वेज लैब के 26 प्रशिक्षकों के पदों के सृजन की कैबिनेट ने अनुमति दी है, जिसके तहत आप 26 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

BIT सिंदरी में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की भर्ती को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत अब BIT सिंदरी में खाली पड़े शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की भर्ती की जाएगी।

सरकारी भूमि के स्थानांतरण के नियमों में बदलाव किया गया है जिसके तहत कुछ नई शर्त के साथ रियायत भी जोड़ी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर शिक्षा सेवा नियमावली के गठन को आज कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।

यूनिवर्सिटी में होने वाली भर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों के योग्यता में कुछ छूट दी गई है।

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