रांची : झारखंड में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में दो प्रतिशत स्टांप शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में आयेगा। यह प्रस्ताव झारखंड वित्त विधेयक, 2022 से संबंधित है। अभी जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री में चार प्रतिशत स्टांप शुल्क और तीन प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस लगता है. यानी रजिस्ट्री में कुल सात प्रतिशत शुल्क लगता है। स्टांप शुल्क में दो प्रतिशत की वृद्धि होने पर अब चार की जगह छह प्रतिशत देना होगा। ऐसे में जमीन व फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क अब नौ प्रतिशत देना होगा।

इससे संबंधित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए वित्त विधेयक 2021 को पिछले शीतकालीन सत्र में पास कराया गया था, पर उसे भाषायी त्रुटियों के कारण राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली थी। राजभवन से 14 बिंदुओं को चिह्नित करते हुए त्रुटियां बतायी गयी थी और विधेयक को वापस भेज दिया गया था। इसके बाद राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने अपने स्तर से खुद त्रुटियों में संशोधन कर विधेयक राजभवन को भेज दिया गया था, जिसे वापस करते हुए राज्यपाल ने कड़ी टिप्पणी की थी।

अब नये सिरे से सरकार झारखंड वित्त विधेयक, 2022 पर सहमति देने जा रही है। इसके लिए पहले मंत्रिपरिषद से सहमति ली जायेगी। फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बिल के पास होने से दो प्रतिशत स्टांप शुल्क में वृद्धि होगी, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

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