रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं इस पर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। वह राज्य के सीएम रह चुके हैं। इस अदालत को उन्हें राज्य विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए।

सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें जेल में बंद विधायकों को अपनी-अपनी विधान सभाओं में भाग लेने की राहत दी गई थी।

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