शिक्षक भर्ती न्यूज: प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की पीठ ने साल 2016 में की गई 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। साक्षात्कार कर्ताओं ने गवाही दी कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया था।

भर्तियां रद्द करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि (प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की) 36,0 अगला भर्तियां रद्द की जाएंगी। बोर्ड रिक्त पदों पर नई भर्तियों की व्यवस्था करेगा। कोर्ट ने कहा कि इसे तीन माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा पूरी भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जस्टिस गांगुली की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है।

ये नियुक्तियां वर्ष 2016 में हुई थीं। वर्ष 2014 में टीईटी परीक्षा के आधार पर 42 हजार 500 लोगों को भर्ती किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने 36,000 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया। जिन लोगों की नौकरी समाप्त करने का आदेश दिया गया है, वे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। कोर्ट ने कहा कि वे अगले चार महीने स्कूल जा सकेंगे, लेकिन वेतन पारा शिक्षक के रूप में मिलेगा। तीन माह के भीतर नई भर्ती के आदेश दिए गए हैं।

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