रांची : रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने के मामले में गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में सीबीआई के न्यायाधीश पीके शर्मा की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और पांच 5 साल की सजा सुनाई गई। इन आरोपियों में रेलवे में तत्कालीन कार्यरत सुपरवाइजर ओम प्रकाश मंडल, विद्यापति ठाकुर उमापति ठाकुर और मोहम्मद अली के नाम शामिल हैं। ओम प्रकाश मंडल को पांच साल की सजा और 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अन्य दोषी को भी 5 साल की सजा और 55,000 रुपए का जुर्माना लगा है।

बोकारो रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन सुपरवाइजर ओम प्रकाश मंडल कंफर्म टिकट का क्लोन बनाकर उस टिकट को कैंसिल करवाता और रेलवे से रिफंड लेता था। इसके साथ ही यात्रियों को हाई वैल्यू की फर्जी टिकट बना कर बेच देते थे। इस फर्जीवाड़े से रेलवे को करीब 3 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई थी। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही साल 2015 में ओम प्रकाश मंडल सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

जब यह फर्जीवाड़ा मामला जब कोर्ट पहुंचा तो 2017में सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं पर आरोप गठन किया गया। इसके साथ ही कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसमें 17 गवाहों का बयान दर्ज किया गया। गवाहों के बयान के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।

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