रांची । बायो मेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर हर दिन विभाग की तरफ से ने नए आदेश जारी किए जा रहे है। रांची जिले एवम अन्य जिले के हाजिरी को लेकर विभाग की ओर से नया निर्देश जारी किया गया है. कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर ई-विद्यावाहिनी में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें. इसके आलावा भी कई बिंदुओं को लेकर भी विभाग ने आदेश जारी किये है. आपको बता दे की राज्य भर से ई विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर कुछ आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी।

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश के अनुसार राज्य अंतर्गत संचालित सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षक एवं गैर शिक्षकेतर कर्मी का आकड़ा ई- विद्यावाहिनी के माध्यम से संधारित किया जाता है. साथ ही शिक्षकों गैरशिक्षकों को अपनी उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी में दर्ज करना है. उक्त निर्देश के आलोक में रांची जिले में कार्यरत सभी सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मी अपनी प्रतिदिन की उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी ऐप के माध्यम से Biometric से बनाना सुनिश्चित करेंगे. जिले में कार्यरत सभी शिक्षकेतर / गैर शिक्षकेतर कर्मियों को निर्देश भी दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर अपना ई-विद्यावाहिनी में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें.

इन निर्देश का भी करें पालन

  1. जिन शिक्षक / गैर शिक्षकेतर कर्मी का किसी कारण से ई-विद्यावाहिनी में Biometric Registration नहीं हो पा रहा है, वैसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा Biometric Registration कराने का प्रयास करेंगे.
  2. सभी शिक्षक / गैरकर्मियों का माह अप्रैल 2023 से उनके वेतनादि/मानदेय का भुगतान ई- विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर होगा
  3. Evv Mobile App के नए Version 2.3.4 में विद्यालय एवं शिक्षक के लॉगिन से Manual Attendence को हटा दिया गया है. सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षकेतर कर्मी द्वारा Online Attendenice (100 meter) में ही दर्ज किया जाना है.
  4. उक्त सभी निर्देश सभी KGBV / JBAV / SNSCBAV के लिए भी लागू होगा.
  5. सरकारी विद्यालय का टैब एवं एक मंत्रा डिवाइस का क्रय करना जरूरी होता तो दे विद्यालय विकास अनुदान / विद्यालय विकास कोषक माध्यम से पूर्व में राज्य परियोजना के निर्देश के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्ताव पर अनुमोदन लेते हुए नियमानुसार क्रय करेंगे.
  1. सरकारी विद्यालय के पास उपलब्ध Mantra Biometric Device यदि खराब है तो उसे जिला परियोजना कार्यालय में जमा कर उसकी पावती प्राप्त करेंगे, ताकि उसे कम्पनी के माध्यम से बनवाया जा सके.

7 यह आदेश सभी सरकारी शिक्षक/ सहायक अध्यापक/ घंटी आधारित शिक्षक/ अंशकालिन शिक्षक / वाह्य स्रोत से नियुक्त कर्मी पर भी लागू माना जाएगा.

  1. सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी अपनी छुट्टी का आवेदन ऑनलाईन करते हुए उपभोग करेंगें.
  2. सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, अपने विद्यालय कोष से एक टेव एवं एक Mantra Blometric Device का क्रप करते हुए ई विद्यवाहिनी एप के माध्यम से विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक / गैर शिक्षकेतर कर्मी अपनी उपस्थिति बनायेंगे.

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