रांची। इनकम टैक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। मौजूदा समय में इनकम टैक्स भरने के लिए आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 तक कई फॉर्म हैं, जिन्हें आयकर भरने वाले व्यक्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना पड़ता है। कई करदाताओं को गलत फॉर्म के कारण पेनल्टी या फिर आयकर नोटिस का भी सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक कॉमन आरटीआर फॉर्म का प्रस्ताव रखा है। इसमें आरटीआर 7 को छोड़कर सभी आरटीआर यानी एक से छह तक को मर्ज करने के बारे में कहा है। इसके लिए सीबीडीटी ने इस प्रस्ताव पर सभी पक्षकरों से 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं।

जानकारी के मुताबिक अगर सीबीडीटी का आरटीआर फॉर्म एक से छह तक मर्ज करने का प्रस्ताव अमल में लाया जाता है, तो इनकम टैक्स भरना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। इससे गलत फॉर्म चुनने के कारण लगने वाली पेनल्टी और नोटिस से भी छुटकारा मिल जाएगा। बता दें, इसे सरकार की ओर से आयकर प्रक्रिया को आसान करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

इस मुद्दे पर सीबीडीटी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मौजूदा आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 बना रहेगा। इनकम टैक्स भरने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आईटीआर 1 से लकेर आईटीआर 4 तक फॉर्म का चयन करके या फिर नया कॉमन आईटीआर फॉर्म चुनकर अपना रिटर्न जमा कर सकता है।

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