पारा शिक्षकों के लिए हाइकोर्ट से बड़ी ख़बर, JSSC शिक्षक बनने की उम्मीद को लगा झटका, डबल बेंच ने कहा, ये गलत…
Big news from High Court for para teachers, hope of becoming JSSC teacher got a blow, double bench said, this is wrong...

Jharkhand Para Teacher News: झारखंड के पारा शिक्षकों के JSSC शिक्षक बनने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी की तरफ से पारा शिक्षकों को दिए विशेष प्रावधान को खत्म कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में 26001 सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट नहीं दी जाएगी।
आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पारा शिक्षकों को क्वालीफाइंग मार्क्स में शिक्षक भर्ती के लिए यह विशेष छूट दी थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है।
आपको बता दें कि पारा शिक्षकों को विशेष छूट दिए जाने के खिलाफ याचिका कृष्ण चंद्र हालदार और अन्य ने हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में कहा है कि किसी विशेष प्रकार के उम्मीदवारों को परीक्षा में न्यूनतम अंक में प्राप्त करने से मापदंड में छूट देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
पारा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले से ही 50% आरक्षण दिया गया था और न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने से यह छूट मनमानी साबित हो सकती है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि पारा शिक्षक श्रेणी को छूट देने के लिए जारी आदेश के बिना पर शिक्षकों अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करना सही नहीं है।