रांची। कैबिनेट में आज महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। झारखंड में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अब चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। कैबिनेट में आज इसकी रजामंदी दे दी। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने ऱाज्य सेवा संहिता 2000 में संशोधन करते हुए प्रारुप की स्वीकृति दी है। इस फैसले के बाद अब महिला कर्मचारियों को शिशु देखभाल अवकाश मान्य किया गया है।

शिशु देखभाल अवकाश दो संतानों के 18 वर्ष तक की उम्र में ली जा सकेगी। महिला कर्मचारी बच्चों की बीमारी और परीक्षा की दशा में इस अवकाश का इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके तहत महिला कर्मचारियों को शिशु की देखभाल के लिए दो साल यानि 730 दिनों की छुट्टी दी जायेगी। महिला कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। एकल अभिभावक यानि, अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा को भी इसका लाभ मिलेगा।

शिशु देखभाल अवकाश को अपने सर्विस पिरियड में कभी कभी कर्मचारी ले सकेंगे, लेकिन शर्त इसमें ये रहेगी, कि शिशु की उम्र 18 साल के अंदर होनी चाहिये। हालांकि उन अभिभावकों को सरकार के इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके बच्चे 18 साल से ज्यादा उम्र हैं। आपको बता दें कि इस अवकाश की मांग लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारी कर रहे थे। आज इस फैसले के बाद महिला कर्मचारियों को बड़ी सहुलियत हो जायेगी। महिला कर्मचारियों की मांगों पर आज कैबिनेट ने चाइल्ड केयर लीव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगा अवकाश, लेकिन ये है शर्तें

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के निर्णय के मुताबिक, केंद्र सरकार के केवल वही पुरुष कर्मचारी ‘चाइल्ड केयर लीव’ (Child Care Leave) प्राप्त कर सकेंगे, जो ‘एकल पुरुष अभिभावक’ हैं, जिसमें ऐसे पुरुष कर्मचारी शामिल हैं जो विधुर (Widower) अथवा तलाकशुदा हैं या फिर अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चे की देखभाल करने का उत्तरदायित्त्व है।

चाइल्ड केयर लीव’ पर जाने वाला कोई कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा ‘चाइल्ड केयर लीव’ पर जाने वाले कर्मचारी छुट्टी के दौरान भी ‘लीव ट्रैवल कंसेशन’ (LTC) का लाभ उठा सकते हैं।

केंद्र सरकार की तरफ से दिव्यांग बच्चे के मामले में ‘चाइल्ड केयर लीव’ को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिये जाने के प्रावधान को हटा दिया गया है और अब किसी भी उम्र के दिव्यांग बच्चे के लिये सरकारी कर्मचारी द्वारा ‘चाइल्ड केयर लीव’ का लाभ उठाया जा सकता है।

चाइल्ड केयर लीव (CCL) के प्रावधान

  • नियमों के अनुसार, चाइल्ड केयर लीव (CCL) अब तक महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके छोटे बच्चों (18 वर्ष की आयु तक) की देखभाल के लिये पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) के लिये दी जाती थी।
    चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ केवल 2 बच्चों तक ही प्राप्त किया जा सकती है।
  • चाइल्ड केयर लीव (CCL) से संबंधित अवकाश की मंज़ूरी पहले 365 दिनों के लिये 100 प्रतिशत सवेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिये 80 प्रतिशत सवेतन अवकाश के साथ दी जाती है, जिसकी सिफारिश सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई थी।

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