नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार में अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।

10 साल पूरे होने पर करना होगा अपडेट


मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। इससे CIDR में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। आधार में अपडेट को लेकर आधार के नियमों में बदलाव किया गया है।

क्यों अपडेट कराना होगा आधार

नए नियम के मुताबिक,10 साल में एक बार आधार को अपडेट कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार की ऑथरिटी uidai ने नई गाइड लाइन जारी की है। नए नियम में कहा गया है कि आधार में प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपडेट कराना होगा।।अब तक। देश में 135 करोड़ लोगों के आधर कार्ड बने हैं। सरकार को 2010 में आधर कार्ड बनाने की शुरुआत की थी। इन 12 सालों में कई लोगों के राज्य बदलने से पुराने पत्ते अमान्य हो गए हैं। आधार को अपडेट नहीं कराने से सर्विस डिलीवरी बंद हो जाएगी।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपडेट

इससे पहले भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गए हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है तो वह आधार में पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों के साथ अपडेट कराएं। यूआईडीएआई ने आधार में अपडेट को आसान बनाने के लिए नई सुविधा का डेवलप किया है। इस सुविधा का उपयोग माई आधार पोर्टल और इसकी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। अथवा संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।

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