बड़ी खबर: झारखंड में रघुवर दास कार्यकाल के इन मंत्रियों के आय की नहीं होगी जांच, जानें हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया?

The income of these ministers of Raghuvar's tenure will not be investigated, what did the High Court direct?

रांची: रघुवर दास सरकार में रहे पांच पूर्व मंत्रियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इन पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर याचिका में आज सुनवाई हुई. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में हुई. सुनवाई करते हुए अदालत ने पंकज यादव की याचिका को खारिज कर दिया है.

2020 में पंकज यादव ने की थी याचिका दायर

गौरतलब है कि साल 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने  झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. जिसमें  पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपति होने का आरोप लगाया और मामले की जांच एसीबी से करने को कहा था.

2023 में CM हेमंत सोरेन ने ACB जांच की दी थी स्वीकृति

जिसके बाद जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति दी. इसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियो के खिलाफ जांच कर पंकज यादव की शिकायत को सही भी पाया था।

वहीं एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज कर पूर्व मंत्रियों को तथा शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजा था. हालांकि अब जनहित याचिका खारिज होने से उक्त पांच पूर्व मंत्रियों को बड़ी राहत मिली है।

बता दें कि पूर्व मंत्री लुईस मरांडी फिलहाल JMM की विधायक हैं. विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजाप छोड़ झामुमो ज्वाइन किया है।

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