रांची। राज्य कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के साथ ही झारखंड के वित्त विभाग ने सीपीएफ /जीपीएफ की कटौती के लिए नया आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने सितंबर और अक्टूबर 2022 में कई पर्व त्योहार के कारण राज्य कर्मियों के वेतन भुगतान समय से हो इसके संबंध में विचार करते हुए निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मियों जो वर्तमान में नई पेंशन योजना से आच्छादित थे, उनके द्वारा विकल्प देने के आधार पर जीपीएफ संख्या आवंटित होने तक की अवधि के बीच उनके वेतन से किसी प्रकार का एनपीएस और जीपीएफ कटौती किए बिना सितंबर अक्टूबर का वेतन भुगतान किया जाएगा।

वित्त सचिव ने जारी किया पत्र

साथ ही ये भी कहा गया है कि वैसे कर्मी जो नई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन करेंगे उनके द्वारा विकल्प देने के पश्चात ही एनपीएस (NPS) कटौती की जाएगी। इस संबंध में वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया और सभी विभागों को पत्र लिखा है। दरअसल 5 सितंबर को राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य में विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई थी।

वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र

इसके तहत 1 दिसंबर 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों जिन पर अंशदाई पेंशन योजना वर्तमान में लागू है उनसे शपथ पत्र के आधार पर नई पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के लिए विकल्प प्राप्त किया जाना है। ऐसे में वर्तमान में शपथ पत्र का प्रारूप एवं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने संबंधित पूरी प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसमें अभी और समय लगने की संभावना है इसी वजह से वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सितंबर और अक्टूबर महीना में जो वेतन भुगतान होगा उसमें एनपीएस या जीपीएफ की कटौती नहीं की जाएगी।

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