नयी दिल्ली । वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब 18 साल की आयुसीमा पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) अनुप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के CEOs/EROs/AEROs को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि ऐसी तकनीक वाला समाधान लाएं जिससे युवाओं को एडवांस आवेदन करने में सुविधा हो।

चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। इससे पहले 18 साल की आयुसीमा को पूरा करने के बाद 1 जनवरी को ही नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता था।वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है।

दरअसल मतदाता सूची के लिए जो सबसे अहम दस्तावेज की जरूरत होती है वो है, Aadhaar Card. अब चुनाव आयोग मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की कवायद में जुट गया है। इसके तहत 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा। इसे आधार से लिंक किया जाएगा। एक बार मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा।

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