झारखंड : टाटा स्टील ने 493 करोड़ के GST विवाद पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आयुक्त के आदेश को दी चुनौती

Tata Steel moves High Court over Rs 493 crore GST dispute, challenges commissioner's order

Jamshedpur News: देश की प्रमुख स्टील कंपनी Tata Steel ने जीएसटी से जुड़े बड़े विवाद में Jharkhand High Court का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने 493.35 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की कथित देनदारी को चुनौती देते हुए अदालत में रिट याचिका दाखिल की है।

कंपनी ने Jamshedpur स्थित जीएसटी आयुक्त द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की है। यह मामला वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान हुए जीएसटी ऑडिट से जुड़ा हुआ है।

जीएसटी विभाग का नोटिस और विवादित राशि

जानकारी के अनुसार Ranchi स्थित केंद्रीय कर विभाग ने जून 2025 में टाटा स्टील को 1007.54 करोड़ रुपये की कथित देनदारी को लेकर शो-कॉज नोटिस जारी किया था। कंपनी ने इस राशि में से 514.19 करोड़ रुपये पहले ही जमा कर दिए थे, जिसके बाद 493.35 करोड़ रुपये की राशि विवादित रह गई।

इसके बाद 18 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर के जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कंपनी को 493.35 करोड़ रुपये टैक्स के साथ 638.82 करोड़ रुपये जुर्माना और ब्याज चुकाने का निर्देश दिया।

कंपनी का पक्ष और अगली सुनवाई

टाटा स्टील का कहना है कि संबंधित अधिकारियों ने कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और तर्कों पर सही तरीके से विचार नहीं किया। कंपनी का दावा है कि उसके पास मजबूत कानूनी आधार और पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं, जिनके आधार पर इस देनदारी को चुनौती दी जा सकती है।

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