झारखंड में नौकरी : युवाओं के लिए अच्छी खबर, जेल विभाग में शुरू होगी भर्तियां, हाईकोर्ट को दी गयी जानकारी, JSSC ने …
Jobs in Jharkhand: Good news for youth, recruitment will start in the jail department, information given to the High Court, JSSC...

रांची। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही जेल विभाग में नयी भर्तियां शुरू होने वाली है। इसकी जानकारी विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में दी गयी है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से विस्तृत जानकारी मांगी थी। अदालत ने पूछा था कि अब तक बहाली की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं।
अब मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों और माडर्न जेल मैनुअल के क्रियान्वयन को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को अहम सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को नियुक्ति प्रक्रिया की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने पूछा कि राज्य की जेलों में खाली पड़े पदों पर बहाली के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जेलों में कर्मचारियों की कमी न केवल जेल प्रबंधन को प्रभावित कर रही है, बल्कि बंदियों के मूल अधिकारों और सुरक्षा पर भी असर डाल रही है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही प्रगति और वर्तमान स्थिति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट अगली तारीख पर प्रस्तुत करे।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आवश्यक अधियाचना (requisition) भेजी जा चुकी है, और आयोग ने असिस्टेंट जेलर तथा अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। वहीं, कुछ अन्य पदों के लिए अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है।
JSSC ने मांगा दो माह का समय
सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से बताया गया कि आयोग ने जेल विभाग से प्राप्त अधियाचनाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सभी पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी, जिसके लिए आयोग ने अदालत से दो महीने का समय मांगा है।
JSSC के अनुसार, असिस्टेंट जेलर के नियमित एवं बैकलॉग पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जबकि वार्डन पदों की बहाली प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। आयोग ने यह भी कहा कि सभी चयन प्रक्रियाएं पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएंगी।
स्वतः संज्ञान से शुरू हुई थी सुनवाई
गौरतलब है कि यह मामला झारखंड हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान (suo motu) लेने के बाद प्रारंभ हुआ था। अदालत ने राज्य की जेलों में कैदियों की दयनीय स्थिति, भीड़भाड़ और कर्मचारियों की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य आया था कि राज्य की जेलों में 80 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं।
इस स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जेलों में सुरक्षा, प्रबंधन और सुधारात्मक कार्यों के लिए जल्द से जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएं। अदालत ने कहा था कि कर्मचारियों की कमी से न केवल जेल प्रशासन प्रभावित होता है, बल्कि कैदियों के पुनर्वास से जुड़ी योजनाएं भी बाधित होती हैं।
12 दिसंबर को अगली सुनवाई
अदालत ने राज्य सरकार और आयोग दोनों को निर्देश दिया है कि वे आगामी सुनवाई, 12 दिसंबर 2025, तक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया, जारी विज्ञापनों की स्थिति और प्रस्तावित कदमों की जानकारी शामिल करनी होगी।