रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची डीसी को 50 हजार का जुर्माना लगाया है। रांची उपायुक्त की कार्यशैली से नाराज हाईकोर्ट ने निर्माणाधीन अपोलो अस्पताल विवाद मामले में डीसी को ये जुर्माना लगाया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने बार-बार हलफनामा दायर करने के आदेश की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए दो सप्ताह में जुर्माना की राशि विधिक सेवा प्राधिकार के पास जमा कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राशि की जमा रसीद के बाद डीसी की ओर से जवाब दाखिल किया जा सकेगा।

इस मामले में अब एक सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। अदालत ने नगर की ओर से कई घरों को तोड़े पर संज्ञान लेते हुए रांची नगर निगम के अपर आयुक्त को नोटिस जारी किया था। उनसे पूछा था कि क्यों नहीं आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाये। इस मामले में निगम ने अदालत से समय देने का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल की गयी, लेकिन रांची डीसी की ओर से ना तो जवाब दिया गया और ना ही समय देने के लिए याचिका दायर की गयी। इस पर अदालत ने नाराजगी जतायी।

दरअसल रांची के बड़ा घाघरा में 2.83 एकड़ जमीन अस्पताल बनाने के लिए रांची नगर निगम में अपोलो चेन्ई के बीच वर्ष 2018 में एग्रीमेंट हुआ था। बेहद की किफायती दर पर जमीन उपलब्ध करायी गयी थी। दिसंबर 2021 में जमीन को खाली करने का नोटिस दिया गया। जिसके बाद प्रार्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने जमनी को नगर निगम का बताते हुए दावा खारिज कर दिया। इसके बाद मामला खंडपीठ पहुंचा था। उधर निगम ने हड़बड़ी दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया था। कोर्ट ने इस मामले में उपायुक्त को भी प्रतिवादी मानते हुए जवाब मांगा था।

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