20 लाख से ज्यादा निकालने या जमा करने पर देना होगा PAN या AADHAAR…बदल गया है नियम

नयी दिल्ली 12 मई 2022। बैंक से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 20 लाख रूपये से अधिक की राशि जमा करने या निकालने के साथ पैन कार्ड जरूरी हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर वित्तीय वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पेन नंबर की जानकारी जरूरी कर दी है। वहीं आधार की बायोमीट्रिक तस्दीक भी कराना अब जरूरी हो गया है।

सिर्फ बैंक ही नहीं अब पोस्ट आफिस में चालू या कैश क्रेडिट खाता खोलने केलिए यह जरूरी हो गया है। माना जा रहा है कि ये नियम वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने को लेकर किया गया है। एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रूपये से अधिक के लेनदेन की अब जानकारी देनी होगी। इससे वित्तीय प्रणाली में नकदी के आवागमन पर नजर रखने में सरकार को मदद मिलेगी।

अभी इनकम टैक्स के जुड़े काम में आधार या पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है। इनकम टैक्स विभाग से जुड़े सभी कामों में पैन नंबर देना जरूरी होता है, लेकिन बड़ी नकद राशि के लेनदेन के समय किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है, तो आधार का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद पैन नहीं है तो वो आधार की बायोमीट्रिक पहचान दे सकता है।

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