रांची। प्लस टू स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति अवमानना मामले पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान शपथ के माध्यम से हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा पर राज्य के प्लस टू स्कूल में 1033 पद स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग के अप्रूवल के बाद इसे कैबिनेट की अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई इस सुनवाई में लंबी बहस हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित विषयों पर जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि भर्ती में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉस्फी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर, जियोलॉजी, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा सहित 20 विषय शामिल हैं, लेकिन सोशियोलॉजी के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई पद नहीं दर्शाया गया है। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर जवाब देने को कहा है।

आपको बता दें कि प्लस टू स्कूलों में पॉलिटिकल साइंस, फिलासफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में शिक्षक नहीं होने को लेकर एक जनहित याचिका पूर्व में दाखिल की गयी थी। सुनवाई के क्रम में स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि मल्टी मेंबर कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है। कुछ सुधार के लिए फिर से कमेटी के पास भेजा गया है और फाइनल रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। जिस पर कोर्ट ने चार माह में पूरे एक्सरसाइज को पूरा करने का आदेश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया था।

सुनवाई में प्रभावित व्यक्तियों को छूट दी थी कि अगर कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह फिर कोर्ट आ सकता है। प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन सरकार की ओर से निकाला गया। इसमें प्रार्थी द्वारा जिन विषयों का जिक्र किया गया था उसे शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस पर बीते दिनों सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि सब कुछ फाइनल स्टेज में है और मामले में सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि राजकीय प्लस 2 स्कूलों के लिए 1033 पद की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है।

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