रांची : इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए उन्हें समन जारी किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार 18 को सुनवाई होगी.

यह मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के कोर्ट में सुनवाई लिए सूचीबद्ध था. लेकिन हेमंत सोरेन की ओर से बहस करने वाले वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टालने का आग्रह किया जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को रखी है.

सीएम ने की कोर्ट से सुनवाई टालने का आग्रह

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सुनवाई को टालने का आग्रह किया था। उन्होंने अपने लिखित आवेदन में बताया है कि उनके वकील की अभी तबीयत ठीक नहीं है। उनके वकील खराब तबीयत की वजह से 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पायेंगे। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि सुनवाई के लिए कोई दूसरी तारीफ दी जाए। संभव है कि आज सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख दी है। ध्यान रहे कि हेमंत सोरेन ने जमीन खरीद बिक्री मामले में इडी द्वारा जारी समन के आलोक के पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले कानूनी रास्ता अपनाया है।

हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को याचिका दाखिल की है. जिसमें उन्होंने ED द्वारा समन किये जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी है. अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा है कि ED द्वारा उन्हें समन कर बुलाया जाना गलत हैं।

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