स्कूल न्यूज : गैर मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में प्रावधान है कि यूपी बोर्ड से मान्यता लेने के बाद ही संस्थाएं केवल मान्य वर्ग या विषय में छात्रों का प्रवेश लेंगी.

लिहाजा जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जिले में कोई भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित नहीं है. यदि ऐसे स्कूल चल रहे हैं तो तत्काल उन्हें बंद करवाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही जिले के सभी स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हुए यह भी सुनिश्चित कराएं कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9 व 12 तक में केवल अर्ह छात्र-छात्राओं का ही प्रवेश कराया जाए.

बोर्ड की वेबसाइट पर मान्य स्कूलों की सूची

बता दें कि प्रदेशभर में संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूचना यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश दिलाने से पहले किसी भी जिले के राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त स्कूल की जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं.

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