झारखंड- महिला सिपाही से रेप मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को दो साल की जेल, शादी की बात कहकर कई बार किया रेप, फिर करने लगा बेवफाई….
Jharkhand- Policeman accused of raping a female constable sentenced to two years in jail, raped her several times on the pretext of marriage, then started cheating on her....

Jharkhand Crime News : बेवफा सिपाही को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनायी है। आरोप है कि सिपाही ने महिला सिपाही को शादी का प्रलोभन दिया और रेप किया। मामला झारखंड के कोडरमा जिले का है, जहां ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जानकारी के मुताबिक कोडरमा जिले में साल 2018 में दर्ज हुए इस मामले ने एक बार फिर से पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता, जो खुद एक महिला पुलिसकर्मी है, ने कोडरमा महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का निवासी अभिमन्यु कुमार (34 वर्ष), जो उसी विभाग में सिपाही है, ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
इधर, महिला सिपाही ने अपनी शिकायत में बताया था कि अभिमन्यु ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। जब उसने यह कहा कि वह पहले से शादीशुदा है, तब भी आरोपी ने संबंध बनाए रखने का दबाव बनाया और यौन शोषण करता रहा। पीड़िता के अनुसार, जब उसने बार-बार शादी की बात की, तो आरोपी ने अंततः शादी करने से इंकार कर दिया। इससे आहत होकर उसने मामला दर्ज कराया।
कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
इस मामले की सुनवाई एसटी-02/2024 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने मामले का संचालन किया और सभी गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत ने गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी अभिमन्यु कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 493 (शादी का झांसा देकर यौन संबंध) के तहत दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश में कहा गया है कि यदि जुर्माना राशि जमा नहीं की गई तो आरोपी को दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।









