रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार 13 दिसंबर को सुनवाई हुई। मामले में शिकायतकर्ता कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे की ओर से बहस जारी रहा। बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

इससे पूर्व पिछली सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया था कहा गया कि स्पीकर के न्यायाधिकरण ने जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में ना हो जाए तब तक झारखंडहाईकर्ट को नहीं सुन सकता है याचिका में टेबल नहीं है इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिश क्वालीफाई करने के निर्णय लेने में सक्षम हाईकोर्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता यह भी कहा गया कि किसी राजनीतिक दल करना या न करना विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वहीं प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि बिना गवाही कराये स्पीकर के न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा है। स्पीकर के न्यायाधिकरण में बाबुलाल मरांडी और प्रदीप यादव के मामले में अलग-अलग तरीके से सुनवाई हो रही है जो अनुचित है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता वीपी सिंह और विनोद कुमार साहू ने पैरवी की है।

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