पंचायत स्तर पर खुलेगी दवा दुकान, इंटर पास भी कर सकते हैं आवेदन, पढ़िए डिटेल

चाईबासा : स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर दवा दुकानें व औषधि केन्द्र खोला जाना है. इसके लिए इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते है. पश्चिमी सिंहभूम के स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित एक अधिसूचना शनिवार को जारी की है. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष रहनी चाहिए. दवा दुकान खोले जाने वाले स्थान के विवरण हेतु स्थल का प्लॉट नंबर, खाता नंबर, क्षेत्रफल (10 वर्गमीटर), कार्य का अनुभव (यदि हो), निर्धारित नियमानुकूल शुल्क 1000 रुपये के साथ xlnindia.gov.in पर आवेदन सकते हैं. इसमें संबंधित गांव के स्थायी निवासी तथा स्वयं के स्वामित्व वाले दुकान के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी.
ऐसे करें आवेदन
ग्राम पंचायत स्तर पर दवा दुकान/औषधि केन्द्र खोलने हेतु इच्छुक आवेदक को सर्वप्रथम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव / मुखिया द्वारा अनुशंसा करानी होगी, तत्पश्चात् प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं औषधि निरीक्षक- चाईबासा के द्वारा अनुशंसा उपरांत xinindia.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अधिक जानकारी के लिए झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का संकल्प संख्या-22/निदे०/औषधि/निगरानी 20- 47/2021-2070 (डी०) राँची दिनांक 21.10.2021 का अध्ययन कर सकते हैं. आवेदन करने में कठिनाई होने की स्थिति में स्थानीय औषधि निरीक्षक कार्यालय, पता- मधु बाजार, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा इस हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा. संपर्क करने का समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 05 बजे तक रहेगा.
- औषधि निरीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, मो०- 7763861950.
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:-30.06.2023
- पंचायत सचिव / मुखिया द्वारा अनुशंसा के उपरान्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित करने की तिथि: 08.07.2023
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं औषधि निरीक्षक द्वारा संयुक्त अनुशंसा की अंतिम तिथि:-18.07.2023
- अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अंतिम faf:-30.07.2023
उक्त से संबंधित विस्तृत जानकारी, संकल्प पत्र जिला के वेबसाईट www.chaibasa.nic.in पर भी उपलब्ध है. संकल्प पत्र में संलग्न आवेदन प्रपत्र भी इस वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है.