रांची : शीर्ष अदालत से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध खनन मामले पर राज्यपाल रमेश बैस की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने कहा है की लीज आवंटन मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मंतव्य पर राज्यपाल की किसी भी करवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट से यह भी कहा गया है की राज्यपाल ने चुनाव आयोग से जो सेकंड ओपिनियन मंगा है वह असंवैधानिक है। सेकंड ओपिनियन पर अगर किसी तरह की करवाई राज्यपाल करते हैं तो उस पर मुख्यमंत्री का भी पक्ष सुना जाए।

मीडिया रिपोर्ट में राज्यपाल के द्वारा चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगे जाने के संबंध में कहा गया है निर्वाचन आयोग ने इस तरह के किसी भी तरह के सेकंड ओपिनियन राज्यपाल द्वारा मांगे जाने से इनकार किया है। रिट में कहा गया है की राज्यपाल ने जो सेकंड ओपिनियन मांगे जाने की बात कही है उसे पर चुनाव आयोग ने इनकार किया है। याचिका में कहा गया है की इसे राज्य में अस्थिरता का माहौल है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने दी। पियूष ने बताया की दिवाली के बाद जब राज्यपाल रायपुर गए थे तो उन्होंने कहा था दिवाली के बाद लिफाफा बम फटेगा।

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