झारखंड : जमीन सौदे में धोखाधड़ी: चेक बाउंस केस में सलीमुद्दीन की अपील खारिज

Fraud in land deal: Salimuddin's appeal in cheque bounce case rejected

झारखंड की राजधानी रांची में चेक बाउंस केस से जुड़े एक चर्चित मामले में मो. सलीमुद्दीन को बड़ा झटका लगा है। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा (संख्या-1) की अदालत ने उनकी क्रिमिनल अपील याचिका को खारिज कर दिया है और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है।

मामला इटकी थाना क्षेत्र का है, जहां के निवासी मो. सलीमुद्दीन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रातू में कार्यरत मेरी एडलिन तिर्की से जमीन का सौदा करने के नाम पर 18 लाख रुपये लिए थे। यह राशि उन्होंने चेक के माध्यम से ली थी। बाद में सामने आया कि जिस जमीन की बात की जा रही थी, वह कानूनी विवादों में फंसी हुई थी। जब मेरी एडलिन ने पैसे लौटाने की मांग की, तो सलीमुद्दीन ने 6.5 लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया।

इसके बाद 18 अप्रैल 2023 को मेरी एडलिन ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए 29 मार्च 2024 को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सलीमुद्दीन को एक वर्ष की सश्रम सजा, दो लाख रुपये जुर्माना और 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया था।

सलीमुद्दीन ने इस फैसले के खिलाफ क्रिमिनल अपील दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने जानबूझकर धोखाधड़ी की और आर्थिक क्षति पहुंचाई। इसलिए सजा को कम करने का कोई कारण नहीं बनता।

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