जयपुर। इस साल राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव होना है। चुनाव से पहले राज्य सरकारों ने कर्मचारियों को खुश करना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सैलरी, पेंशन और उनकी सेवा शर्तों से जुड़े अहम बदलाव किये हैं। इससे ना सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उसका लाभ मिलने वाला है।

राजस्थान की अशोक गहलोत कैबिनेट में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर बड़ा फैसला लेते हुए ये फैसला लिया है कि अब 28 साल की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर पर भी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिल सकेगी। साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा।

कर्मचारी या पेंशनर की मौत होने पर उसके विवाहित निशक्त बेटे-बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इन बदले हुए तीनों नियमों का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा।सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अब ओबीसी-एमबीसी वर्ग की भर्तियों में इन वर्गों के योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को तीन साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया है। अभी एससी- एसटी में यह प्रावधान था, अब ओबीसी को भी यह सुविधा मिलेगी।

स्पेशल पे कर्मचारियों का बढे़गा


कर्मचारियों के स्पेशल पे में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।गहलोत ने 2023-24 बजट में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार बढ़ोतरी की जा सकेगी।

वर्क-चार्ज कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान


कैबिनेट ने अब सरकारी विभागों में काम कर रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी नियमित सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और पद देने का फैसला किया है।कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियमों में में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे अब वर्क चार्ज कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल सकेगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

एडवांस इंक्रीमेंट का भी मिलेगा लाभ


सीनियर मेडिकल ऑफिसर को पीजी डिग्री या इसके समकक्ष डिप्लोमा होने पर एडवांस इंक्रीमेंट का पूरा लाभ देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर से उच्च पदों के लिए एडवांस इंक्रीमेंट का प्रावधान होने से वरिष्ठ अफसरों को भी लाभ मिल सकेगा।

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