जमशेदपुर : के मानगो स्थित सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में आरोपितों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने 12 जुलाई को सभी पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने 22 में से 16 आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है. अब सभी के खिलाफ ट्रायल चलेगा. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है.

दरअसल, पीड़िता की मां ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी. ये अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली गई थी और सभी 22 लोगों को मामले में आरोपी बनाने और ट्रायल चलाने का आदेश दिया था. जिसे 16 आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।

क्या है मामला

मामला 19 जनवरी 2018 का है जहां पीड़िता ने अदालत में बयान दर्ज कराया था. उसके साथ दो दर्जन लोगों ने दुष्कर्म किया है. आरोप के बाद डीएसपी और थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था लेकिन पुलिस की जांच में दोनों अफसरों को क्लीन चिट दे दिया गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीआईडी जांच का भी आदेश दिया था लेकिन सीआईडी ने भी इनको क्लीन चिट दे दिया था. पीड़िता की मां ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए 22 लोगो को आरोपी बनाने के लिए अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.

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