रांची। झारखंड में अब रिजर्वेशन कोटे से 77 फ़ीसदी और मेरिट लिस्ट से 23 फ़ीसदी सीटों पर नियुक्तियां होगी। आरक्षण को लेकर जिस संशोधन पर 14 सितंबर को कैबिनेट ने मुहर लगायी थी, उस पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक में सन्निहित प्रस्ताव में संशोधन को स्वीकृति का इंतजार चल रहा था। इस स्वीकृति के बाद अब राज्य के सरकारी नौकरियों में मेरिट कोटे से 23% और आरक्षित कोटे से 77 प्रतिशत की नियुक्तियां होगी।

आपको बता दें कि 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 4(2) के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए) से जुड़े 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 4(2) के प्रावधानों को विलोपित करते हुए उसे निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। 4 (1)) के अंतर्गत किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियां, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जानी हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी।

किसे मिलेगा कितना रिजर्वेशन

नये प्रावधान के लागू होने के बाद 23 % सीट मेरिट लिस्ट से और आरक्षित कोटे से 77% की नियुक्तियां होगी। आरक्षित कोटे की 77% में से आरक्षित उम्मीदवारों को निम्न तरीके से रिक्तियों में शामिल किया जायेगा। इनमें अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28% और पिछड़ा वर्ग अनुसूची (1) को 15 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 12% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण होगा।

9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रभावी होगा

यह अधिनियम झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम- 2022 के नाम से जाना जाएगा । अधिनियम भारत की संविधान की अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी होगा

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