रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची FSL मे आउट सोर्स पर नियुक्त कर्मियों को नियोजत करने की प्रक्रिया किए जाने पर किए जाने पर हेमंत सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि बिना कोर्ट की अनुमति के राज्य सरकार कैसे आउट सोर्स कर्मियों को नियमित कर सकती है।

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची FSL पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने FSL में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों को नियोजित करने की प्रक्रिया किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

अदालत ने कहा कि जब कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रही है तो बिना कोर्ट की अनुमति के राज्य सरकार कैसे आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मी तो संविदा पर नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार नियमित करने पर विचार क्यों कर रही है।

अदालत ने गृह सचिव को इस बारे में स्पष्ट शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें 4 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट रांची FSL रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रही है।

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