नई दिल्ली। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 के मामले में शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था।

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि इस मामले में 3 महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत में रखें। आपको बता दें कि साल 2018 में एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फार्म हाउस में रेप किया गया है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, हालांकि उस वक्त कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था यह संघे अपराध का मामला बनता है।

आपको बता दें शाहनवाज हुसैन अभी बिहार से एमएलसी है।बिहार में जदयू बीजेपी गठबंधन में वो मंत्री भी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में केंद्र में मंत्री बने थे। उन्हें सबसे युवा मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन भागलपुर लोक सभा से चुनाव हार गए थे, 2019 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...