रांची। राज्य भर में पंचायत सचिव का तबादला जल्द ही सकता है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग पूर्व में भी जिले के उपायुक्त की निर्देश जारी कर चुका है। वावजूद इसके स्थानांतरण आदेश पर कोई अमल नहीं हो सका। ऐसे में फिर से पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी कर तीन साल से जमे पंचायत सचिवों का तबादला करने को कहा है. मालूम हो की पंचायत सचिव का तबादला उपायुक्त स्तर से की जानी है।

क्या कहता है सेवा शर्त नियमावली

पंचायती राज निदेशक के निर्देश के बाद अधिकांश जिलों ने इसकी तैयारी की जा रही है. झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली संशोधित 2014 में इसका प्रावधान है. इसके आलोक में पंचायत सचिवालय में तैनात पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया जायेगा.

पूर्व में भी दिया जा चुका है निर्देश

इस संबंध में चार सितंबर 2023 को भी पंचायती राज विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया था, लेकिन विभाग को अपेक्षित कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी. ऐसे में एक बार फिर से पंचायती राज विभाग ने उपायुक्तों व जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान में जमे पंचायत सचिवों की सूची तैयार करें ओर स्थापना की बैठक कर उनका तबादला करें. मिली जानकारी के अनुसार पंचायत सचिवों की सूची तैयार कर जिला के दूसरे पंचायतों में ही उनका स्थानांतरण किया जायेगा.

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