रांची। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई होगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार करते हुए पाए जाने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। नकल करने वाले परीक्षार्थियों पर भी एक लाख जुर्माना और तीन साल तक की जेल का प्रावधान होगा। सरकार ने नकल विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इससे संबंधित विधेयक इसी महीने होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।

दरअसल कई राज्यों से पर्चा लीक करने, कदाचार कराने जैसे गंभीर शिकायत सामने आ रही थी। बिहार, राजस्थान में आये दिन पर्चा लीक के मामले सामने आते हैं। झारखंड में भी ऐसा प्रकरण आ चुका है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा में कदाचार को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, पेपर लीक करने के दोषी व्यक्तियों, प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्थान, सर्विस प्रोवाइडर, प्रबंधन की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसी तरह कोई छात्र नकल का दोषी पाया जाता है तो उसे अगले दो साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से डिबार किया जाएगा। यानी दो साल के प्रतिबंधिक कर दिया जाएगा।

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