झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा संशोधित नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी.. नई नियुक्ति के लिए गृह विभाग ने जारी किया आदेश….
रांची झारखंड सरकार ने गृह रक्षा वाहिनी अराजपत्रित सेवा संशोधन नियमावली 2022 मंजूर कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियमावली के अनुसार गृह रक्षा वाहिनी की नियुक्ति की जा सकेगी। नियमावली के तहत गृह रक्षा संवर्ग के पदाधिकारियों के कोटि श्रेणी वार तय किए गए हैं।प्रोन्नति के बाद प्रोन्नत पद भी तय किए गए हैं।
इसके तहत चालक, सिपाही, बैंड ,अधिनायक, अनुदेशक, लिपिक,बिगुलर,गुल्म समादेशक कोटि के पदों पर सीधी भर्ती झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड की अनुशंसा पर की जाएगी। पहले यह सरकार के द्वारा गठित भर्ती बोर्ड या झारखंड राज्य यूनिफॉर्म सेवा नियुक्ति परिषद के अनुशंसा केअनुसार की जाती थी।
नई नियमावली में सिपाही की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता,आयु सीमा,चयन के लिए जांच परीक्षा वही होगी,जो पुलिस संवर्ग के आरक्षी की नियुक्ति के लिए निर्धारित है । वर्तमान में यह अहर्ता झारखंड पुलिस हस्तक की नियुक्ति के लिए जो अहर्ता निर्धारित थी वही है। इसके अलावा झारखंड से 10 वीं पास होना और रीति-रिवाज जाना अनिवार्य किया गया है ।
अधिनायक लिपिक के पद पर अब अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन के लिए झारखंड से मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 प्लस 2 व इंटरमीडिएट होना अनिवार्य किया गया है। वहीं गुल्म समादेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अहर्ता वही होगी जो पुलिस संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक के लिए होती है। वहीं इस पद में नियुक्ति के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं गुल्म समादेशक का 25% पद सहायक गुल्म समादेशक लिपिक, अनुदेशक और जमादार प्रधान लिपिक का प्रोन्नत पद होगा। जिसके लिए इस कोटि की समेकित वरीयता सूची तैयार की जाएगी। सहायक गुल्म समादेशक की आपसी वरीयता का निर्धारण कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार होगा।