जमशेदपुर। दारोगा रवि रंजन कुमार को यौन शोषण मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। दारोगा पर बहारागोड़ा की शादीशुदा महिला का यौन शोषण करने और गर्भवती होने पर गर्भपात कराने और अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देने का आरोप था। इस मामले में शनिवार को एडीजे की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दारोगा रवि रंजन कुमार को बरी कर दिया।

आपको बता दें कि रविरंजन की जब जमानत हुई थी, तब ही उसने कोर्ट के आदेश पर महिला को 2 लाख रुपये ऑनलाइन मुआवजा के रूप में दिया था। उसी का लाभ दारोगा को कोर्ट से मिला। महिला से दारोगा की दोस्ती सितंबर 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। इसके बाद एक रात दारोगा महिला से मिलने के लिए उसके घर पर गया था।

जानकारी के मुताबिक उस वक्त रविरंजन बहरागोड़ा थाने में एसआई के पद पर कार्यरत थे। आरोप था कि उसने पति से भी तलाक करवा दिया था। परसूडीह गोलपहाड़ी मंदिर में घुमाने के बहाने शादी करने का आरोप लगा था। आरोप था कि महिला को बिरसानगर मधुबन फ्लैट के एक कमरे में डेढ़ माह तक रखा था। बीमार को देखने के नाम पर वह समस्तीपुर में जाकर शादी कर ली थी। मामला दर्ज होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला था। अब उसे कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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