रांची : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने की समय सीमा शनिवार को खत्म हो रही थी। विभाग ने इसे अब 22 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

आवश्यक योग्यता पूरी करनेवाले शिक्षक अब 22 सितंबर तक टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्थानांतरण के लिए कर सकेंगे।

स्थानांतरण की यह प्रक्रिया किसके लिए?

स्थानांतरण की यह प्रक्रिया सरप्लस शिक्षकों, दिव्यांग, महिला तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों के लिए चल रही है। साथ ही वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण होना है जो पति-पत्नी के सरकारी कर्मी होने के आधार पर एक ही जगह पदस्थापित होना चाहते हैं।

नोटिस में कहा गया है कि शिक्षक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करें। आवेदन करने से पहले विभाग की ओर से निर्धारित शर्तों को जरूर से पढ़ लें। योग्यता का निर्धारण जो किया गया है, उसके अनुरूप आप हैं तभी आवेदन करें। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, ऐसे शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा डाटा का सत्यापन 23 सितंबर से दो अक्टूबर तक किया जाएगा। आवेदन में गलती होने पर फिर से आवेदन और उसके वेरिफिकेशन का काम तीन से 12 अक्टूबर तक होगा। सरप्लस शिक्षकों के मामले में स्कोर रैंकिंग सूची बनायी जाएगी। फिर उसे संबंधित जिला में प्रकाशित किया जाएगा। यह काम 13 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा।

शिकायत करें दर्ज होगा समाधान

विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर स्थानांतरण संबंधी मामले में किसी तरह की शिकायत है तो शिक्षक 18 से 23 अक्टूबर तक शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। विभाग प्राप्त शिकायतों के आधार पर 24 से 28 अक्टूबर तक उनका निवारण करेगा। स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद स्थानांतरण सूची का निर्माण तथा प्रकाशन 29 अक्टूबर से तीन नवंबर तक होगा। शिकायतों के समाधान और अंतिम रूप से स्थानांतरण प्रक्रिया चार से 13 नवंबर तक पूरी की जाएगी।

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