लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को कोर्ट ने तीन साल की जेल की सजा सुनायी है। यही नहीं इमरान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण ‘जानबूझकर छिपाने’ का आरोप लगा था। कोर्ट में आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद इमरान के राजनीतिक करियर पर संकट आ गया है।

इमरान अब अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने भी इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इमरान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी।

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। आरोप है कि इमरान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाया था।

जानकारी के मुताबिक इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया गया। इन गिफ्ट्स में एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित कई अन्य उपहार भी थे। आरोप यै भी था कि इमरान खान को साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मिले थे। बहुत से गिफ्ट्स की इमरान ने जानकारी ही नहीं दी थी।

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