रांची : राज्य सरकार के स्तर से कोविड- 19 (COVID-19) के दौरान सेवा देने के क्रम में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को पीएम गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत बीमा का लाभ दिये जाने की प्रक्रिया जारी है. इस संबंध में झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड) ने सूचना जारी की है.

विभाग की तरफ से बताया कि इस महामारी के दौरान जिन कर्मियों ने जान गंवायी थी, उनके परिजन बीमा दावे के लिए अपना आवेदन अपने अपने जिलों में उचित आवेदनों (चेक लिस्ट के साथ) डीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जिले के सिविल सर्जन के ये 31 जुलाई तक (विस्तारित तिथि) उपलब्ध कराएं. सिविल सर्जनों से मिले आवेदनों को बीमा दावे के लिए 31 जुलाई 2023 से पूर्व द न्यू एश्योरेंस कंपनी लि (The New Assurance Company Ltd-NIACL) को भेजा जा सकेगा.

अभियान निदेशक (एनएचएम) आलोक त्रिवेदी के अनुसार कोविड-19 के दौरान सेवाएं देने वाले कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिजनों को PMGKP के तहत बीमा दावे के लिए निर्धारित कंपनी (NIACL) के पास 15 जनवरी 2023 तक आवेदन करने की समय सीमा तय थी.

अब केंद्र सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की पहल पर बीमा दावे के निष्पादन के लिए 31 जुलाई 2023 तक डेट बढ़ा दी गयी है. ऐसे में अपने जिले के डीसी और सिविल सर्जन के माध्यम से इस डेट तक मृतकों के परिजन आवेदन कर सकते हैं.

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