रांची। हाईस्कूल शिक्षक भर्ती एक बार फिर विवादों में आ गयी है। 2016 की हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में JSSC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कंटेप्ट फाइल की गयी है। दरअसल शिक्षक नियुक्ति को लेकर 2 अगस्त को फैसला आया था। अब फैसले के अनुरूप नियुक्ति नहीं होने पर प्रार्थी सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल की है। अधिवक्ता ललित कुमार के माध्यम से प्रार्थी सोनी कुमारी ने कंटेम्प्ट में झारखंड के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और जेएसएससी सचिव के खिलाफ याचिका दायर की है।

वकील ललित कुमार का मानना है कि जेएसएससी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए प्रकाशित अंतिम कट ऑफ को आधार मानते हुए स्टेट लेवल रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन, जेएसएससी ने इसे नजरअंदाज कर मनमाने ढंग से रिजल्ट जारी करना शुरू किया है। आपको बता दें कि  2016 की नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था।

वहीं, गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी। इसी नीति के तहत वर्ष 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 13 अनुसूचित जिले के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किए जाने के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने 21 सितंबर 2020 को राज्य सरकार की नियोजन नीति और हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए, नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने 13 जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करते हुए गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति को बरकरार रखा था। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जहां 2 गस्त को फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि सरकार और जेएसएससी को प्रकाशित अंतिम मेधा सूची को आधार मानकर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे।

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