रांची। झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को बरकरार रखने का आदेश देते हुए यह कहा था कि राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सभी विषयों में करीब 10 हजार पद रिक्त होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग प्रारंभ करने को कहा है। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2016 में लागू की गई नियोजन नीति को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। वहीं 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में हुई 3800 शिक्षकों की नियुक्ति को भी निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इन जिलों में नए सिरे से विज्ञापन निकालकर बहाली करें।

इससे पहले 2016 के नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूची जिलों के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं, गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी।  इसी नियोजन नीति के तहत साल 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसूचित जिलों में 8427 और गैर अनुसूचित जिलों में 9149 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी. जेएसएससी द्वारा उस समय कुल 17572 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था।

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