रांची: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में फंसा पेच सुलझने की वजह उलझता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे 245 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। जिन्होंने कोर्ट के समक्ष अपील की थी। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 14 और 15 दिसंबर को नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में होगा। इसके अलावा आयोग में 37 वैसे याचिकाकर्ता की सूची जारी की है जिसका रोल नंबर आवेदित विषय उपलब्ध नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर IA की स्थापित प्रति के साथ अपने प्रवेश पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में 13 दिसंबर तक जमा करने को कहा। जिससे उनके दावे का सत्यापन कर आगे की कार्यवाही हो सके। लेकिन सवाल यह है कि इसके अलावे जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनका क्या होगा। इस संबंध में ना तो जेएसएससी ने कोई सूचना जारी की गई है और ना ही शिक्षा विभाग का कोई गाइडलाइन आया है।

ऐसे में मेरिट लिस्ट जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे झारखंड के विभिन्न जिलों के हजारों विद्यार्थी परेशान हैं। इस पर छात्रों ऐसा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार और जेएसएससी ने समुचित पक्ष नहीं रखा। इस कारण झारखंड के हजारों छात्रों का भविष्य बीच मझधार में फस गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और जेएसएससी को हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर न्यायालय से दिशानिर्देश लेना चाहिए। जिससे इस पर संशय दूर हो सके। इधर छात्र नेता मनोज यादव ने भी सरकार से हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट तैयार कर वैकेंसी के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है लगता है कि न्यायादेश की सही से व्याख्या नहीं होने की वजह से यह समस्या पैदा हुई है।

इस मामले में शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। संभावना यह है कि न्यायालय की ओर से सरकार को कोई दिशा निर्देश दिया जाएगा। सोनी कुमारी के अधिवक्ता ललित कुमार के अनुसार राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर आगे का दिशानिर्देश सुनवाई के दौरान लिया जा सकता है

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