रांची: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमानना वाद की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय की मांग की गई। अगली सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की है। यह जानकारी प्रार्थी सोनी कुमारी के अधिवक्ता ललित कुमार ने दी है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह पेश हुए थे। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। वही प्रार्थी सोनी कुमारी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई की जानकारी देते हुए अधिवक्ता ललित कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद जेएसएससी द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसमें इस केस में प्रार्थी बने करीब 450 अभ्यर्थियों के मेरिट की गणना की जाएगी। जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी एवं अन्य द्वारा दाखिल कंटेंप्ट केस पर पिछली सुनवाई के दौरान सख्त रूख दिखाते हुए मुख्य सचिव को अगली सुनवाई 2 दिसंबर को शरीर उपस्थित होने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट में कंटेंप्ट केस के माध्यम से सोनी कुमारी ने कहा कि 2 अगस्त को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और राज्य सरकार द्वारा अवहेलना किया जा रहा है। जिसके खिलाफ प्रार्थी सोनी कुमारी ने झारखंड के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और जेएसएससी सचिव के खिलाफ अवमानना वाद दाखिल किया था। प्रार्थी का मानना है कि जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा के लिए प्रकाशित अंतिम कटऑफ को आधार मानते हुए स्टेट लेवल रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। मगर जेएसएससी ने इसे नजरअंदाज कर मनमाने ढंग से रिजल्ट जारी करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद जेएसएससी ने हाल ही में काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करना शुरू किया था। जिसके बाद मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद गहराने लगा और एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा।

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