धनबाद : धनबाद मंडल कारा में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में संज्ञान लेते हुए कल यानी मंगलवार को आईजी प्रिजन को वर्चुअल मोड में कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने को कहा है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में जेल आईजी को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया है.

अदालत ने धनबाद जेल में हुई हत्या से संबंधित खबरों पर संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा. सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है और वरीय अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर जा कर जांच कर रही है.

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जिले के व्यवसायियों, उद्योगपतियों एवं अन्य कारोबारी से कथित रंगदारी की मांग को लेकर दहशत पैदा करने के आरोपी अमन सिंह को सजा दिलाने में धनबाद पुलिस एक बार फिर नाकाम रही थी. धनबाद पुलिस अमन सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपी को अदालत में प्रमाणित करने में फिर सफल नहीं हो सकी थी. जिस वजह से कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया. बता दें कि इससे पूर्व भी पुलिस कई मामलों में अमन सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे अमन सिंह कई मामलों में बाइज्जत रिहा हो गया.

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